लखनऊ अगर आपके पास जगह है तो आप भी वाहन पार्किंग चला सकेंगे। इससे जहां यातायात व्यवस्था में सुधार होगा वही लोगों की अच्छी आमदनी भी हो सकेगी। यह प्राइवेट पार्किंग कैसे चलेंगी इसके नियम कायदे बन चुके हैं। जो नियम शर्ते तय की गई हैं उसमें बीती 25 जुलाई को शासन से जारी आदेश का भी पूरा तरह पालन हो जाएगा । आदेश के तहत पार्किंग स्थल पर रोड पेयजल और शौचालय का भी इंतजाम करना संचालक के लिए अनिवार्य किया गया है।
शहर की पार्किंग व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नगर निगम ने पार्किंग उपविधि 2021 बनाई है। इसे नगर निगम कार्यकारिणी और सदन से हरी झंडी भी मिल चुकी है। आपको विधि से प्रावधानों को लेकर शहरवासियों से आपत्ति सुझाव लिए जाएंगे। इसे लेकर नगर निगम जल्द ही सार्वजनिक सूचना भी जारी करेगा। उपविधि पर आपत्ति– सुझाव आने के बाद नियमावली को सदन और शासन की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर वालों को भी पार्किंग चलाने का अधिकार मिल जाएगा। जन सुविधाओं के लिए लिहाज से अभी महज आठ पार्किंग ही नगर निगम की है मालूम हो कि शासन के आदेश पर नगर निगम ने 2 दिन पहले ही बिना जनसुविधा वाली 53 पार्किंगो को निरस्त कर दिया था।
आपत्ती सुझाव के बाद सदन में शुल्क तय करने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा इसके बाद नियमावली को नोटिफिकेशन कर उसे लागू कर दिया जाएगा। नगर निगम तय फीस लेकर प्राइवेट पार्किंग चलाने वालों को लाइसेंस देगा।
Posted On:Sunday, August 29, 2021